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BAIL/45034/2025 of DHARMENDRA Vs STATE OF U.P. AND 3 OTHERS

Allahabad High Court · 2026

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 45034 of 2025 Court No. - 65 HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J. 1. वतăमान दािĔडक Šकीणă जमानत Šाथăना पś आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 259/2025 , अęतगăत धारा 137(2), 87, 65(2) भारतीय ęयाय सं िहता एवं धारा 5( M)/6 पाĆसो एĆट, थाना शेरगî, िजला बरेली मȅ जमानत पर मुǘ करने हेतु Šĥतुत िकया गया है। 2. आवेदक क े िवDZान अिधवǘा क े ĥथान पर उनक े सहयोगी िवDZान अिधवǘा एवं िवDZान अपर शासकीय अिधवǘा को सुना तथा पśावली का पिरशीलन िकया। 3. सुनवाई क े दौरान सीलबंद िलफाफा खोला गया, िजसमȅ पीिíता का आयु परीWण Šपत है। इसे पśावली पर रखा जाय। 4. आवेदक क े िवDZान अिधवǘा ने तक ă Šĥतुत िकया िक आवेदक को इस Šकरण मȅ गलत एवं फजȃ ढंग से झूठा फ ं साया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहȂ िकया है। यहां Šासंिगक तĖय यह है िक किथत पीिíता DZारा अपने धारा 180 व 183 भारतीय नाग िरक सुरWा संिहता क े बयान मȅ आवेदक क े साथ ĥवेċछा से जाने व िववाह करने लेने तथा पित-पĕनी की तरह रहने का कथन िकया गया है। इससे प िरलिWत हो रहा है िक वह सहम ित देने वाली प Wकार है। इसिलए, आवेदक जमानत पर मु ǘ िकये जाने यो Ĉय है। आगे यह भी कहा गया िक किथत पीिíता क े आयु प रीWण Šपś क े अनुसार उस की आयु सोलह व षă है , जो माननीय उ ċचतम ęयायालय क े Šितपािदत आदेश क े अनु Ōम मȅ एक-दो व षă ऊपर नीचे माना जा सकता है। आवेदक व पीिíता क े भावी भिवĤय को देखते ɷए आवेदक जमानत पर मुिǘ िकये जाने योĈय ɸं। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आǶासन िदया गया है िक वह कानून की ŠिŌया मȅ सहयोग करने क े िलए तैयार है और जब भी आव ģयकता होगी वह ईमानदा री से अदालत क े समW खुद को उपलĜध कराएगा और उन सभी शतȍ को ĥवीकार करने क े िलए भी तैयार है जो ęयायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदȌष है तथा वह इस Šकरण मȅ िद० 18.09.2025 से कारागार मȅ िनɳǪ है। इसिलए, आवेदक को जमानत पर छोí िदया जाय। Versus Counsel for Applicant(s) : Manoj Kumar Srivastava Counsel for Opposite Party(s) : G.A. Dharmendra .....Applicant(s) State Of U.P. And 3 Others .....Opposite Party(s) 5. िवDZान अपर शास कीय अिधवǘा ने अ िभयुǘ क े जमानत का Šबल िवरोध करते ɷए तक ă Šĥतुत िकया िक अ िभयुǘ DZारा का िरत अपराध संं Xेय एवं गंभीर Šक ृित का है , इसिलए अिभयुǘ को जमानत पर न छोíा जाय। 6. उभय पW क े िवDZान अिधवǘा क े त कȍ क े प िरŠेĨय एवं प śावली पर उपल Ĝध सारवान तĖयȋ एवं पिरिĥथितयȋ का समŎ ɴप से अवलोकन करने क े बाद, सबूतȋ की Šक ृित और िकसी भी ठोस िवरोधाĕमक सामŎी की अनुपिĥथित एवं उपलĜध सामŎी से छेíछाí की संभावना न होने क े तĖय को देखते ɷए मेरी राय मȅ आवेदक को जमानत पर मु ǘ करने का उपयुǘ आधार है। 7. अतः वाद क े गुण-दोष पर िबना कोई िटĚपणी िकए ɷए आवेदक को उपरोǘ विणत अपराध मȅ संबंिधत ęयायालय की संतुिǸ पर Dzिǘगत बंध-पś एवं अ िधक धनरािश क े दो ĥथानीय Šितभू Šĥतुत करने पर िनĞनिलिखत शतȍ क े साथ जमानत पर छोí िदया जाय। आवेदक िववेचना या परीWण क े दौरान अिभयोजन साĨयȋ क े साथ छेíछाí नहȂ करेगा।1. आवेदक अिभयोजन सािWयȋ व पीिíता/ िशकायतकताă को डरायेगा/धमकायेगा नहȂ।2. आवेदक ęयायालय क े आदे शȋ का पालन करेगा , वह प रीWण क े दौरान िबना कोई अनावģयक ĥथगन िलए िनयत ितिथ पर ęयायालय मȅ उपिĥथत होगा तथा प रीWण मȅ ईमानदारी से सहयोग करेगा। 3. आवेदक जमानत पर िरहा होने क े बाद जमानत की ĥवतंśता का ɭɴपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध मȅ िलĚत नहȂ होगा न कोई अपरािधक क ृĕय करेगा। 4. आवेदक ŠĕयW या अ ŠĕयW ɴप से मामले क े त Ėयȋ से प िरिचत िकसी भी Dzिǘ या पुिलस अिधकािरयȋ को कोई Šलोभन या धमकी नहȂ देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसक े कारण उęहȅ ęयायालय मȅ तĖयȋ को उजागर करने से िवरत रहना पडे़। 5. 8. उपरोǘ श तȍ मȅ से िकसी क े उ ġलंघन क े मामले मȅ, िवचारण ęयायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रǩ करने को ĥवतंś है। March 19, 2026 CP.sahani BAIL No. 45034 of 2025 2 (Dr. Gautam Chowdhary,J.) Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad